अक्सर लोगों को अपने वाहन के साथ उसके दस्तावेज लेकर भी चलना पड़ता है. वहीं अगर आप लाइसेंस या अन्य जरुरी कागजों में से कुछ लेना भूल जाते है तो आपको कानूनी कार्यवाई का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब भारत सरकार के नए नियमों के तहत आपको कागजों को साथ रखने की परेशानी से आजादी मिल सकती है. दरअसल अब दस्तावेजों का डिजिट रूप मान्य किया जाएगा.
दिल्ली-एनसीआर में इस नियम को लागू किया गया है और इसके तहत अब आप अपने वाहन के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते है.
अगर आप इनका उपयोग करते है तो ऐसे में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का आरसी और अन्य जरुरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां अपने साथ में रखने की आवश्यकता नहीं होगी. आपको बस इन ऐप्स में वाहन के डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित करना होगा.
ऐसे में आपको चेकिंग के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका चालान भी नहीं किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने अप्रूव किये गए ऐप्स में अपने वाहन के दस्तावेज को डिजिटल तौर पर सुरक्षित रखने और उन्हें मान्यता देने की अनुमति दे दी है.
आपको बता दें कि डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप ऐसे ऐप्स है जो यूजर को अपने दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को स्टोर करने उन्हें शेयर करने और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते है.
ऐसे में अगर आप दिल्ली एनसीआर में वाहन चला रहे है तो आपको चेकिंग के दौरान गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर या एम-परिवहन जैसे ऐप में स्टोर किये हुआ डिजिटल तौर पर दिखा सकते है. वहीं पुलिस आपसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन आरसी की फिजिकल कॉपी पेश करने के लिए जोर नहीं दे सकते है .
बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक नोटिस जारी करके बताया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर वाहन चालक के डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध दस्तावेज माने जाएंगे.