उत्तर प्रदेश की योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के एक मंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एमपी-एमएलए अदालत ने मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है. खबरों के मुताबिक यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन राजा के खिलाफ कोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में हाजिरी माफी और स्थगन अर्जी को खारिज करतेे हुए उनके खिलाफ वॉरंट जारी किया है.
अदालत इस मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को करेगा. दरअसल आरोपी मंत्री मोहसिन रजा अदालत में सुनवाई के वक्त गैरहाजिर थे.
योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ वॉरंट
रजा की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा अदालत के समक्ष हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र और स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था. लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र और स्थगन पत्र को खारिज कर दिया.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आज की तारिख बचाव पक्ष के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए सूचीबद्ध की गई थी. अदालत ने पाया कि मंत्री रजा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इसकी बजाय उन्होंने उपस्थिति से छूट पाने के लिए एक और प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत कर दिया.
लेकिन अदालत ने इस आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं रहने के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है.
32 वर्ष पुराने इस मामले में दूसरे आरोपी अकबर हुसैन अदालत में उपस्थित थे. कोर्ट ने इसके पहले सुनवाई की अगली तिथि 5 मार्च तय की है.
अभियेाजन के मुताबिक मारपीट के मामले में 19 मई 1989 को इस वादी लल्लन ने रिपोर्ट लिखाई थी. इस मामले में आरोपी अरशद उर्फ मोहसिन रजा तथा अकबर हुसैन आरोपी है. मामला थाना वजीरगंज में दर्ज काराया गया था.
यह है पुरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन वादी ट्रक संख्या यूटीसी -9810 को लेकर नबीउल्लाह रोड के बड़े छत्ते पुल की तरफ बढ रहा था, इसी दौरान दोनों आरोपी अरशद उर्फ मोहसिन रजा तथा अकबर हुसैन ने उसे ट्रक से खींचकर बुरी तरह पी’टा.
जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं. आपको बता दें कि मोहसिन रजा वर्तमान में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरात है. रजा खुद को सबसे बड़ा हिन्दुवादी बाताते है.
गौरतलब है कि इन दिनों यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे है. यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. छह चरणों का मतदान हो चुका है और अब सिर्फ अंतिम रांउड के लिए वोटिंग बाकि है जो कि 7 मार्च हो होना है. इसके बाद 10 मार्च को चुनावी नातीजे घोषित किए जाएगें.