नए Cryptocurrency बिल के जरिए देश में क्रिप्टो करेंसी को बैन किये जाने की खबरें चल रही है. इसी बीच अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है. खबरों के अनुसार इस कानून के द्वारा देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो को प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है बल्कि इन्हें विनियमित किया जा सकता है. सूत्रों से हवाले से Cryptoasset Bill को लेकर यह जानकारी सामने आई है. इसके साथ ही क्रिप्टो की कानूनी मान्यता को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी बिल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की जगह इसे विनियमित (रेगुलेट) करने का प्रस्ताव दिया गया है. नोट में यह भी बताया गया है कि देश में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती है.
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट होगी बैन नहीं
खबरों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए ही क्रिप्टोकरेंसी से निपटा जाएगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वालों को इसे निर्धारित तिथि तक घोषित करना होगा और इसे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाएगा. इसे बाजार नियामक द्वारा विनियमित किया जाएगा.

इस नए क्रिप्टो बिल के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल करेंसी को नहीं जोड़ा जाएगा. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों को केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. बिल के तहत विनिमय प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है, इसके तहत डेढ़ साल तक का कारावास है.
इसके साथ ही नियामक के पास इससे जुड़े वि’वादों और मामलों में 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का अधिकार भी होगा. इसके आलावा आ’तंक’वाद से जुडी गतिविधियों में क्रिप्टो का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक निवारक के तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान इन संशोधनों के साथ लागू किये जाएंगे.
नहीं मिलेगा कानूनी दर्जा
आपको बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट मंजूरी के बाद जल्द ही सरकार Cryptocurrency पर एक बिल पेश करने जा रही है.
उन्होंने कहा कि संसद के पिछले सत्र (मानसून) में सरकार ने इसी तरह का एक विधेयक सूचीबद्ध किया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका था. उन्होंने कहा कि पहला प्रयास निश्चित तौर पर एक विधेयक लाना था लेकिन बाद में सरकार ने नए बिल पर काम करना शुरू कर दिया.
सीतारमण ने कहा कि देश में Cryptocurrency विनियमित (रेगुलेट) नहीं है और सरकार इसके लेनदेन का आकंडा एकत्र नहीं करती है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार, RBI और सेबी लोगों से Cryptocurrency को लेकर आगाह करते रहे है यह काफी जोखिम भरा है.