दिल्ली: हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करके रखने वालों को अक्सर ही कोई एमरजेंसी आने या किसी अन्य कारण से अपना प्लान रद्द करना पड़ता है, ऐसे में विमानन कंपनियां कस्टमर को अपने हिसाब से टिकट रद्द का शुल्क चुकाती है लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है. दरअसल संसद की एक समिति ने इस मामले को उठाया है.
बुधवार को समिति ने हवाई टिकट रद्द कराने पर सभी विमानन कंपनियों द्वारा समान शुल्क लगाने की व्यवस्था लागू करने की वकालत की है. अब इससे हवाई यात्रा करने वालों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
एक समान लगेगा फ्लाइट रद्द करने पर कैंसिलेशन शुल्क
इसके आलावा समिति ने सरकार द्वारा शुल्क दरें विनियमित नहीं किये जाने पर भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की है. राज्यसभा में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने इस मामले में अपने सुझाव रखे.
इस दौरान समिति ने उड़ानों के रद्द होने या फिर देरी होने की स्थिति में सभी एयरलाइनों/हवाई अड्डों द्वारा यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों की काफी सराहना की.
इसके साथ ही समिति ने हवाई टिकट रद्द करने की स्थिति में लगने वाले शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत पर जोर डाला. उन्होंने कहा कि टिकट रद्द किये जाने पर यात्रियों से वसूल किये जाने वाले शुल्क की उच्च सीमा निर्धारित की जानी चाहिए.
संसदीय समिति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार टिकट रद्द करने का शुल्क विनियमित नहीं करती है जिसके चलते विभिन्न विमानन कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों से ऐसी स्थिति में वसूली जाने वाली शुल्क दरों में एकरूपता नहीं हैं.
रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए
इसके साथ ही समिति ने अपनी एक अलग रिपोर्ट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में बड़ी तादात में मौजूद खाली पदों पर भी गंभीर चिंता जाहिर की.
समिति ने कहा कि इन रिक्तियों के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसीओ) की कार्य कुशलता पर गंभीर तौर से प्रभाव पड़ता तय है.
उन्होंने कहा कि एटीसीओ में मौजूद इन रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए. इसके आलावा समिति ने प्रक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए समयसारिणी का पालन सुनिश्चित करने की सिफारिश भी की हैं.
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